दिल्ली नगर निगम की नई मांस दुकान लाइसेंस नीति के अनुसार, किसी धार्मिक स्थल या श्मशान घाट से मांस की दुकान की दूरी 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए. इस नीति का मांस व्यापारियों के संगठन ने कड़ा विरोध किया. इसे वापस नहीं लेने पर अदालत जाने की धमकी दी है.
जामा मस्जिद के प्रशासन द्वारा गुरुवार को इसके मुख्य द्वारों पर लगाए गए नोटिस में कहा गया था कि मस्जिद में लड़कियों के अकेले या समूह में प्रवेश पर रोक है. इस निर्णय के व्यापक विरोध के बाद मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया कि उपराज्यपाल के अनुरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया है.
केरल हाईकोर्ट ने एक व्यावसायिक इमारत को मुस्लिम प्रार्थना स्थल में बदलने की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि राज्य में पूजा स्थलों की संख्या अस्पतालों की संख्या से लगभग 3.5 गुना अधिक है. इसलिए यदि आगे धार्मिक स्थलों को बिना दिशानिर्देश के अनुमति दी गई, तो नागरिकों के रहने के लिए जगह नहीं होगी.