दस रुपये के सिक्के लेने से मना करने वाले दुकानदार को अदालत ने दी सज़ा मध्य प्रदेश के मुरैना में आरोपी दुकानदार को अदालत उठने तक की सज़ा और 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.31/07/2018