राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तमिलनाडु में छह नवंबर को 50 स्थानों पर प्रस्तावित मार्च निकालने की पुलिस द्वारा अनुमति न मिलने के बाद अदालत का रुख़ किया था. मद्रास हाईकोर्ट ने मार्च को स्टेडियम के अंदर निकालने और लाठी या हथियार साथ न रखने की शर्त रखी थी. संघ ने कहा है कि अदालत के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी.