महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करने से रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना से संक्रमणमुक्त होने की ग़लत पुष्टि का समय रहते पता लगाया जा सकता है, जिससे समय पर ही उन्हें आइसोलेट किया जा सकेगा या फिर अस्पताल में भर्ती कराया जा सकेगा.