केंद्र और दिल्ली सरकार से आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी जानकारी.
उत्तर प्रदेश की पूर्व सपा सरकार ने 2012 में एक अधिसूचना जारी कर लोकायुक्त को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया था.
राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का अनुरोध उन्हें जवाबदेह बनाने और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया गया है.
परिजनों ने जान से मारने की धमकियां मिलने के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. कार्यकर्ता के ख़िलाफ़ कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे.