सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद, गुजरात पुलिस और सीबीआई द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था. ये याचिकाएं दंपति के ख़िलाफ़ उनके एनजीओ के माध्यम से फंड के गबन करने के आरोप को लेकर दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में दायर की गई हैं.
आरोप है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके एनजीओ सबरंग ने 2010 और 2013 के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1.4 करोड़ रुपये की राशि पाने के लिए धोखाधड़ी की.