शीर्ष अदालत में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने कहा कि वे अभी तक नहीं भूले हैं कि जब मतपत्रों के माध्यम से वोट डाले जाते थे, तो क्या होता था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बैलेट की गोपनीयता का उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है.