वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया था, जिसके बाद एडल्ट्री अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया था. हालांकि, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि उक्त आदेश में सशस्त्र बल अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था. यदि कमज़ोर नैतिकता वाली सेना होगी तो सैन्य अनुशासन प्रभावित होगा.