गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय बेचने वालों के लिए न्यूनतम छह महीने की क़ैद और न्यूनतम 25 हज़ार रुपये जुर्माने की अनुशंसा की है. समिति का कहना है कि मिलावटी खाने से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए इस धारा के तहत अपराधियों के लिए निर्धारित सज़ा नाकाफ़ी है.