सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से एक बार फिर कहा कि अब ‘टू-फिंगर टेस्ट’ नहीं होना चाहिए. यह टेस्ट ‘ग़लत’ धारणा पर आधारित है कि ‘यौन संबंधों के लिहाज़ से सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है’.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से एक बार फिर कहा कि अब ‘टू-फिंगर टेस्ट’ नहीं होना चाहिए. यह टेस्ट ‘ग़लत’ धारणा पर आधारित है कि ‘यौन संबंधों के लिहाज़ से सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है’.