साल 2018 में उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर स्थित बाल गृहों में यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद सरकार ने देश के सभी बाल गृहों की सामाजिक ऑडिट करने का आदेश दिया था. ऑडिट किए गए 7,163 बाल गृहों में से 1,504 में अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि 434 के शौचालयों और स्नानगृह में निजता की व्यवस्था नहीं है.
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से शीर्ष अदालत ने पूछा कि देश के विभिन्न आश्रय गृहों में रह रहे 1575 लड़के-लड़कियां यौन और शारीरिक उत्पीड़न के शिकार हैं. आपने इस बारे में क्या किया?