दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेज़ों से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेज़ों से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.