मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले का मामला. घटना की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों ने राजमार्ग पर चक्काजाम कर दिया था. पुलिस ने इस संबंध में धार्मिक भावनाओं को जान-बूझकर आहत करने से संबंधित आईपीसी की धारा 295(ए) के तहत एफ़आईआर दर्ज कर ली है.
एनजीटी ने तय की सीमा. मंदिर तक पहुंचने वाले नए मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों को जाने की इजाज़त नहीं होगी बल्कि इन पशुओं को धीरे-धीरे पुराने मार्ग से भी हटाया जाएगा.