श्रीनगर प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर 'तेज़ धार हथियारों' की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि अब से घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा नौ इंच से लंबे या दो इंच से चौड़े ब्लेड वाले हथियार को रखना शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध होगा.
जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनज़र श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में कर्फ़्यू लगाया गया है, क्योंकि अलगाववादी और पाकिस्तान प्रायोजित संगठन पांच अगस्त को काला दिवस मनाने की योजना बना रहे हैं.