केंद्र सरकार को भेजे एक प्रस्ताव में वकीलों एवं अन्य ने हालिया सेवानिवृत्त हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हैदराबाद स्थित गैर-सरकारी संस्थान इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर (आईएएमसी) को बढ़ावा देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया.
बाबरी-राम जन्मभूमि विवाद पर मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट मिलने के एक दिन बाद शीर्ष अदालत ने बताया कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने के चलते अब पांच जजों की संवैधानिक पीठ बहस पूरी होने तक रोज़ इस मामले की सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी.
कोर्ट ने कहा कि अगर मध्यस्थता समिति भूमि विवाद मामले को सुलझाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है तो फिर 25 जुलाई से कोर्ट रोजमर्रा के आधार पर इस मामले की सुनवाई करेगी.
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई तीन महीने के लिए टालते हुए दोनों पक्षों से 30 जून तक मध्यस्थता समिति के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराने को कहा है.