जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की विशेष पीठ ने सुनवाई के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पराली जलाए जाने पर 2500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाये जाने का और दोबारा ऐसा करने पर केस दर्ज करने का प्रावधान किया गया है. अब तक 50 किसानों से 1,30,500 रुपये की वसूली की जा चुकी है.
प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने कहा कि किसानों को दोष देने के बजाय राज्य सरकारों को अपने यहां धान जैविक पार्क लगाना चाहिए ताकि किसान पराली या पुआल को रोज़गार और आय कमाने में परिवर्तित कर सकें.
हम भी भारत की 52वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर बिज़नेस स्टैंडर्ड के सीनियर एसोसिएट एडिटर नितिन सेठी और किसान नेता रमनदीप सिंह मान से चर्चा कर रही हैं.