कर्नाटक हाईकोर्ट ने एलजीबीटी समुदाय से संबंधित एक दलित शख़्स की मौत पर एक निजी फर्म के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए यह फैसला सुनाया है. तीनों अधिकारियों पर मृतक के यौन रुझान के कारण दफ़्तर में प्रताड़ित करने का आरोप है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में बतौर उप-शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं मृतक. घटनास्थल से कथित तौर पर एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें दो पुलिसकर्मियों को इससे लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है. मृतक राजधानी लखनऊ की रहने वाली थीं.