याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण द्वारा लोकपाल के लिए प्रस्तावित नामों की सूची को वेबसाइट पर डालने की मांग को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया खारिज. कहा, मामले में हो रही प्रगति को सकारात्मक नजरिए से देखें.
न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से 17 जनवरी तक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है.