बिहार: धार्मिक जुलूसों में हथियारों और हाई-डेसीबल माइक के इस्तेमाल पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया

बिहार सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अगर किसी धार्मिक जुलूस में किसी विशेष कारण से तलवार या कोई अन्य हथियार ले जाना ज़रूरी हो तो इसे ले जाने वाले व्यक्ति को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा माइक और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग केवल भीड़ नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा.

श्रीनगर: चाक़ूबाज़ी की घटनाओं में वृद्धि के बीच तेज़ धार वाले हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध

श्रीनगर प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर 'तेज़ धार हथियारों' की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि अब से घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा नौ इंच से लंबे या दो इंच से चौड़े ब्लेड वाले हथियार को रखना शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध होगा.