इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने टाटा पावर, अडाणी पावर और एस्सार पावर को आयातित कोयले की ऊंची लागत का भार स्थानांतरित करने के लिए किसी तरह के क्षतिपूरक शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया था.
अडाणी-टाटा पावर ने दलील दी थी कि रुपये की कीमत गिरने और इंडोनेशिया से आने वाला कोयला महंगा होने के कारण उनकी लागत बढ़ गई है.