दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायुसेना के उस फैसले को बरक़रार रखा जिसमें वायुसेना ने बांह पर बने एक टैटू की वजह से एक शख़्स की नौकरी रद्द कर दी थी.
एनजीटी ने तय की सीमा. मंदिर तक पहुंचने वाले नए मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों को जाने की इजाज़त नहीं होगी बल्कि इन पशुओं को धीरे-धीरे पुराने मार्ग से भी हटाया जाएगा.