जुलाई 2021 में महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार करने पर भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने उनके पक्ष में फ़ैसला देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र से परे विधायकों को निलंबित नहीं किया जा सकता.
सोमवार को भाजपा के विधायक सदन में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में नारेबाज़ी कर रहे थे. विधायकों का कहना है कि पीठासीन अध्यक्ष भास्कर जाधव ने उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जबकि अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों पर उनसे असंसदीय शब्द कहने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है.