जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 2018 में वहां के मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघर मालिकों को दर्शकों द्वारा थियेटर में उनकी खाद्य सामग्री और पानी लाने से न रोकने का निर्देश दिया था. इसे रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सिनेमाघर उनके मालिक की निजी संपत्ति है और उन्हें तब तक नियम, शर्तें तय करने का हक़ है जब तक वे जनहित के प्रतिकूल न हों.