पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अपनी संपत्ति छिपाने से जुड़े तोशाखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान ख़ान को 21 अक्टूबर को अयोग्य घोषित कर दिया था. आयोग के इस फैसले को उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था. पांच साल की इस अवधि में उनके कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर रोक रहेगी. उनकी पार्टी फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.