विभिन्न राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की तीन महीने की फीस माफ़ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस नियंत्रित किए जाने की मांग की थी.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों से यातायात शुल्क, सालाना शुल्क या कोई भी अन्य शुल्क वसूला नहीं जा सकता है. शुल्क जमा हो या ना हो, किसी भी छात्र को ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है.