ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया कि सरकार ने उसे किसी ट्वीट के आधार पर पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था, हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती. धारा के तहत केवल सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की इजाज़त है.
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने नए आईटी क़ानूनों के तहत सामग्री हटाने के सरकारी आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कंटेंट ‘ब्लॉक’ करने के आदेशों की न्यायिक समीक्षा का आग्रह किया है. ट्विटर का कहना है कि यह अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग का मामला है.