केरल हाईकोर्ट ने हड़ताली कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का राज्य सरकार को निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले साल दो-दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहे कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़े. केंद्र सरकार की कथित मज़दूर, किसान, जन और राष्ट्र-विरोधी नीतियों विरोध में ट्रेड यूनियनों द्वारा 28 और 29 मार्च 2022 को हड़ताल का आह्वान किया गया था.