मैरिटल रेप: हाईकोर्ट ने कहा- पुरुष पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, जहां पत्नी की उम्र 18 वर्ष या अधिक हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पति को अपनी पत्नी के साथ कथित तौर पर ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ बनाने के आरोप में आईपीसी की धारा 377 के तहत बरी करते हुए यह टिप्पणी की. हालांकि अदालत ने आरोपी के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 498ए (दहेज के लिए उत्पीड़न) और 323 के तहत आरोपों में उसकी दोषसिद्धि और सज़ा की पुष्टि की है.

एमपी: पत्नी को यातनाएं देकर दोस्तों के साथ गैंगरेप करने वाले कारोबारी का फार्म हाउस ढहाया गया

छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और उसके साथियों ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच फार्म हाउस में उसके साथ कई बार सामूहिक रूप से बलात्कार तथा अप्राकृतिक कृत्य किया. इस दौरान उसके निजी अंगों को सिगरेट से दागा जाता था. इस मामले में पुलिस ने उसके पति समेत पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.