केरल हाईकोर्ट में एक अविवाहित मां के बेटे ने याचिका लगाई थी. उसके पिता का नाम तीन दस्तावेजों में अलग-अलग था. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस देश में बलात्कार पीड़िताओं और अविवाहित मांओं के भी बच्चे हैं. जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में केवल अपनी मां के नाम का उल्लेख करना एक व्यक्ति का अधिकार है.
आईवीएफ के ज़रिये गर्भधारण करने वाली एक तलाक़शुदा महिला ने केरल जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली के पिता की जानकारी देने संबंधी नियम को चुनौती दी थी. केरल हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को ऐसी प्रक्रिया से जन्मे बच्चों के ऐसे पंजीकरण के लिए उचित फॉर्म मुहैया कराना चाहिए.