यूपी: राज्य सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया, न्यूज़ वेबसाइट पर अपने विचार रखने पर पाबंदी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकारी सेवक आचरण नियम, 1956 प्रिंट मीडिया और रेडियो से संबंधित है लेकिन वर्तमान समय में मीडिया के स्वरूपों का विस्तार हुआ है. समाचार चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पोर्टल आज मीडिया का हिस्सा हैं, इसलिए 1956 के नियम इन पर भी लागू होते हैं.

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बीते पांच जुलाई को जारी शासनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को 31 जुलाई तक ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का काम पूरा कर 15 अगस्त तक इसकी सूचना कार्मिक विभाग को देने को कहा गया है.