उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त कहा है कि गै़र सहायता प्राप्त निजी स्कूल आरटीआई अधिनियम के दायरे में होने चाहिए, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों से जानकारी लेने में छात्रों और अभिभावकों को फ़ायदा होगा. उन्होंने मुख्य सचिव से सिफ़ारिश की कि सार्वजनिक सूचना के महत्व को देखते हुए निजी स्कूल प्रशासकों को आरटीआई के तहत जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए.