शीर्ष अदालत ने यौनकर्मियों के पुनर्वास के लिए गठित एक समिति की सिफ़ारिशों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को यौनकर्मियों और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार और मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार न करने का निर्देश दिया है.