इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर आम लोगों के लाभ के लिए है और विकास परियोजनाओं को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर आम लोगों के लाभ के लिए है और विकास परियोजनाओं को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है.