मथुरा के शाही ईदगाह के परिसर में ‘कृष्ण कूप’ में पूजा की मांग करने वाली एक याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि आवेदन पर कोई आदेश पारित न किया जाए क्योंकि मस्जिद के अस्तित्व से संबंधित मूल मुक़दमा ही इस अदालत के समक्ष लंबित है.
अरावली ज़िले में क़रीब एक सदी पुरानी दरगाह पर ग्राम पंचायत ने चरागाह भूमि का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था और एक नोटिस जारी कर 28 जून को उसे गिराए जाने की बात कही थी.