आईटी नियम की धारा 69ए के उल्लंघन पर वेबसाइटों और चैनलों को हटा दिया गया है, जो केंद्र को किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा के हित में सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये यूट्यूब चैनल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, संसद की कार्यवाही और सरकार के कामकाज के बारे में फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाते पाए गए. इन यूट्यूब चैनलों में नेशन टीवी, संवाद टीवी, सरोकार भारत, नेशन24, स्वर्णिम भारत और संवाद समाचार शामिल हैं.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि भारत सरकार देश के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले व समाज में भ्रम एवं भय फैलाने के मामले में आईटी क़ानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करती रही है.
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने राज्यसभा में बताया कि फ़र्ज़ी खबरें फैलाने वालों और राष्ट्र विरोधी सामग्री के प्रकाशन पर कार्रवाई करते हुए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 60 से अधिक एकांउट पर रोक लगा दी गई है. टेक फॉग ऐप के बारे में पूछे जाने पर मुरुगन ने कहा कि सरकार ने तथ्यों की जांच करने के लिए एक इकाई स्थापित की है.
बीते दिसंबर महीने में 20 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित करने के बाद सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये चैनल अलगाववाद को प्रोत्साहित करने, भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करने और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने से संबंधित सामग्री का प्रचार कर रहे थे.
'भारत विरोधी दुष्प्रचार' और फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने के आरोप में बीस यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट ब्लॉक किए जाने के कुछ दिनों बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार देश के ख़िलाफ़ ‘साजिश रचने’ वालों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ये चैनल और वेबसाइट 'पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क' से संबंधित हैं तथा 'भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फ़र्ज़ी ख़बरें फैला रहे हैं.'
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में प्रिंट मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार या सूचनाएं अपलोडिंग या स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में सरकारी मंज़ूरी मार्ग से 26 प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति दे दी थी.
वीडियो: पिछले दिनों पर्यावरण के मसलों को उठाने वाली तीन वेबसाइटों के संचालन को किसी तरह की सूचना दिए बिना बंद कर दिया गया. इसी तरह हरियाणा के कई ज़िलों में एपिडेमिक एक्ट का सहारा लेकर कुछ पत्रकारों या सामाजिक संस्थाओं के सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी लगा दी गई है.
आरटीआई के जवाब में यूआईडीएआई ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की 210 वेबसाइटों ने कुछ आधार लाभार्थियों की जानकारियां सार्वजनिक कर दीं.