भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 17 मार्च 2020 को हमारे फैसले के बाद एक भी महिला को पदोन्नति के लिए योग्य नहीं पाया गया. अदालत कैप्टन के पद पर पदोन्नति की मांग करने वाले छह अधिकारियों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सरकार ने 20 मार्च, 2023 को आर्टिलरी रेज़िमेंट में महिलाओं को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है. आर्टिलरी रेज़िमेंट में विभिन्न कैलिबर की बंदूकें, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, बंदूकें, मोर्टार शामिल होते हैं.