कोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोविड-19 नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन कर एक पूर्व मंत्री के परिवार में विवाह समारोह का आयोजन किया गया था.
दीमापुर ज़िला प्रशासन ने एक अप्रैल की सुबह छह बजे से तीन अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक सभी दुकानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिया है.