मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन तलाक़ को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
कुछ लोकसभा सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताई लेकिन उन्हें ख़ारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत है.
तीन तलाक़ को लेकर योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के विवादित बयान के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाए.
शरई कारणों के बिना तीन तलाक़ देने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार करने के पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर गीतकार और पूर्व सांसद ने सवाल उठाए.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बिना शरई कारणों के तीन तलाक देने वाले मर्दों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए.