11 नवंबर को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्रकार अर्णब गोस्वामी की ज़मानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों के ख़िलाफ़ कई ट्वीट किए थे. इसी बारे में कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा ने भी ट्वीट किए थे. अटॉर्नी जनरल ने दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंज़ूरी दी है.
अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत को खारिज किया जाता है तो इसका कोई कारण नहीं बताया जाएगा. वहीं केंद्रीय मंत्री या संसद के सदस्यों के खिलाफ मामला है तो इस संबंध में लोकपाल के कम से कम तीन सदस्यों की पीठ फैसला लेगी.
लोकपाल का अभी तक कोई स्थायी कार्यालय नहीं है. फिलहाल ये नई दिल्ली के अशोका होटल से काम कर रहा है. लोकपाल को अब तक कुल 1,160 शिकायतें मिली हैं लेकिन किसी भी मामले में जांच शुरू नहीं हुई है.
लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक थी और चयन में पूरी तरीके से गोपनीयता बरती गई. ऐसा करना लोकपाल कानून के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन है. चयन प्रक्रिया से समझौता करके मोदी सरकार ने कामकाज शुरू करने से पहले ही लोकपाल संस्था को कमजोर कर दिया है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीसी घोष को देश के पहले लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी. इसके अलावा लोकपाल में आठ सदस्यों की नियुक्ति भी की गई.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सौदे संबंधी दस्तावेज़ों पर विशेषाधिकार का दावा करते हुए कहा कि संबंधित विभाग की अनुमति के बगैर कोई इन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकता, जिस पर याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत भूषण ने सरकार की आपत्तियों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
द वायर से बात करते हुए द हिंदू के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार एन. राम ने रफाल सौदे और इसकी मीडिया कवरेज़ को लेकर मोदी सरकार की हालिया धमकियों पर अपनी राय साझा की.
डीओपीटी और सीवीसी द्वारा वर्मा को उनकी शक्तियों से वंचित कर छुट्टी पर भेजने के आदेश को ख़ारिज करते हुए अदालत ने सीवीसी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति से एक हफ़्ते के भीतर निर्णय लेने को कहा है.
सीबीआई विवाद: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच लड़ाई से जांच एजेंसी की स्थिति हास्यास्पद हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्यवाही के सीधा प्रसारण से जनता के जानने का अधिकार पूरा होगा और न्यायिक कार्यवाही में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी.
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि वे शीर्ष अदालत की आलोचना नहीं कर रहे हैं. लेकिन, अतीत में उसके आदेशों और फैसलों ने ऐसी स्थिति पैदा की है जिससे लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ीं.
सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दी जानकारी, सोशल मीडिया हब पर अधिसूचना होगी वापस.
शांति भूषण की तरफ़ से पेश हुए अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने दलील दी कि प्रधान न्यायाधीश अपने अधिकारों का निरंकुश होकर इस्तेमाल नहीं कर सकते.
अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था, 'संसद की किसी भी समिति की किसी भी रिपोर्ट की न्यायिक जांच या न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है.
गुजरात चुनाव राउंडअप: 'आप' ने की ख़रीद-फ़रोख़्त की जांच की मांग, अल्पेश ठाकोर कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस की मांग मतदान केंद्रों पर हो सीसीटीवी, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई.