रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की यह ज़मीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रटरी के नाम से लीज़ पर ली गई थी. अदालत ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली ज़मीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की है. अदालत ने कहा कि इस ज़मीन को गलत तरीके से लीज़ पर दिया गया था.