दिल्ली की आप सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आश्रय गृहों में एक दिन दो समय भोजन देना पर्याप्त है और वर्तमान आर्थिक हालात में वह इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता.
दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाख़िल कर दावा किया गया था कि लॉकडाउन के कारण दिल्ली में आश्रय गृहों में रहने वाले लोगों को एक दिन में तीन वक़्त का गुणवत्ता वाला भोजन नहीं दिया रहा. साथ ही उन्हें साबुन, सैनेटाइज़र तथा अन्य ज़रूरी वस्तुएं भी नहीं दी जातीं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दृष्टिहीन छात्रों का पुनर्वास करने का आदेश दिया.
छात्रों का आरोप है कि बिना सूचना दिए की गई कार्रवाई. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा कि हॉस्टल प्रबंधन को कई बार दी गई थी सूचना.