एक मामले में 462 दिन की देरी से दायर याचिका ख़ारिज कर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मक़सद सिर्फ़ मामले से यह कहकर छुटकारा पाना है कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील ख़ारिज कर दी है.
एक मामले में 462 दिन की देरी से दायर याचिका ख़ारिज कर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मक़सद सिर्फ़ मामले से यह कहकर छुटकारा पाना है कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील ख़ारिज कर दी है.