विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभा में पेश कर दिया गया है. विधेयक के लक्ष्य और कारणों में कहा गया है कि साल 2010 और 2019 के बीच विदेशी योगदान की वार्षिक आमद लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन इसके कई प्राप्तकर्ताओं ने इस धन को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया है जिसके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया था.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2017-18 का अनिवार्य वार्षिक ब्यौरा पेश नहीं करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकृत 1808 संगठनों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों को हाल ही में निरस्त किया गया है.
विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत एनजीओ को मिलने वाले विदेशी चंदे पर लगने के बाद सामाजिक मुद्दों और मानवाधिकार से जुड़े काम प्रभावित हुए हैं.