हाईकोर्ट ने यह आदेश दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिसमें भाजपा पर गौरव यात्रा के ज़रिये सरकारी ख़र्च पर पार्टी का प्रचार करने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि वे शीर्ष अदालत की आलोचना नहीं कर रहे हैं. लेकिन, अतीत में उसके आदेशों और फैसलों ने ऐसी स्थिति पैदा की है जिससे लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ीं.
जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जनहित मामलों के लिए नुकसानदेह साबित होगी.