ब्रिटेन की अदालत ने ने 1947 में विभाजन के समय हैदराबाद के निज़ाम के धन को लेकर इस्लामाबाद के साथ चल रही दशकों पुरानी क़ानूनी लड़ाई और इसे लंदन के एक बैंक में जमा कराने के मामले में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया.
प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के परिचालन पर रोक लगाई है. ईडी ने कहा कि दोनों ने भारत में बैंक धोखाधड़ी से अर्जित राशि इन बैंक खातों में जमा कराई है.
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट से तीन बार याचिका ख़ारिज होने के बाद 31 मई को ब्रिटेन हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. उन्हें 19 मार्च को लंदन में गिरफ़्तार किया गया था.