बिहार हाईकोर्ट ने राज्य में कॉन्स्टेबल पदों के आवेदन के विज्ञापन में थर्ड जेंडर का ज़िक्र न होने को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई करने और अगले आदेश तक अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तय करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्देश दिया है.