उत्तर प्रदेश के सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम पर साल 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे के पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो अपलोड करने का मामला दर्ज किया था. एसआईटी ने विशेष अदालत में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि सोम के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला.
इन आरोपियों में भाजपा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव शामिल हैं. दंगे से पहले जाट समुदाय के लोगों द्वारा बुलाई के गई महापंचायत के संबंध में ये केस दर्ज किया गया था. भाजपा विधायकों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में 2013 को हुए दंगों में हत्या के गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के बाद अदालत ने सभी 10 मुक़दमों के आरोपियों को रिहा कर दिया. मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में 65 लोगों की मौत हुई थी.
आरोप था कि मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के दौरान सात सितंबर 2013 को ज़िले के लिसाढ गांव के घरों में आग लगा दी गई थी और लूटपाट की गई थी.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में अलग-अलग घटनाओं में दो चचेरे भाइयों गौरव और सचिन के साथ एक अन्य युवक शाहनवाज कुरैशी की हत्या हो गई थी जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई थी. इस दौरान 62 लोगों की मौत हुई थी जबकि 50 हजार से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए थे.
दंगों के लगभग 20 मामलों में विधायक और सांसद भी आरोपियों की सूची में हैं. पुलिस ने भाजपा विधायक उमेश मलिक, भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, हिंदुत्ववादी नेता साध्वी प्राची और अन्य के ख़िलाफ़ इसमें उनकी कथित भूमिका के लिए मामला दर्ज किया था.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा विधायक उमेश मालिक समेत बालियान और साध्वी को 22 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ज़िलाधिकारी को लिखे एक पत्र में पूछा गया है कि क्या भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ मामला वापस लेना जनहित में सही होगा.
राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद 15 दिसंबर को भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वॉरंट जारी किए गए थे.
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक संगीत सोम और उमेश मलिक के ख़िलाफ़ राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की इजाज़त मिलने के बाद अदालत ने पेश होने को कहा.