नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों- सुब्रत मुखर्जी और फ़रहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कलकत्ता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को बीते 17 मई को गिरफ़्तार किया गया था. कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस मामले की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि हमारा आचरण हाईकोर्ट की गरिमा के अनुरूप नहीं है और हम मज़ाक बनकर रह गए हैं.
नारदा स्टिंग ऑपरेशन टेप मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार में दो मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फ़रहाद हाकिम और तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को बीते 17 मई को गिरफ़्तार किया था. उन्हें उसी दिन सीबीआई की एक विशेष अदालत से ज़मानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट चली गई, जिसने ज़मानत उसी दिन रात में ज़मानत पर रोक लगा दी.
नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ़्तार चार नेताओं में से दो- टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी की जेल में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले सोमवार को निचली अदालत से मिली ज़मानत पर रोक लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को जेल भेज दिया था.