इन 15 ज़िलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन को मज़बूत करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया जाए. प्रभावित इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए और दुकानों या सब्जी मंडी को भी न खोला जाए.
राज्य मानवाधिकार आयोग का कहना है कि बच्चे और लड़की के चेहरे पर जेल प्रशासन द्वारा मुहर लगाना मानवाधिकारों और बाल अधिकारों का उल्लंघन है.