भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई, 2019 में भारत के पक्ष में फैसला देते हुए जाधव की फ़ांसी पर रोक लगा दी थी और सज़ा की समीक्षा के साथ भारत को जाधव के लिए राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने देने का भी अवसर देने के लिए कहा था.
पाकिस्तान ने बुधवार को दावा किया है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव ने अपने मृत्युदंड पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया है.
पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि याचिका के बजाय कुलभूषण जाधव अपनी लंबित पड़ी दया याचिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो उन्होंने 17 अप्रैल 2017 को दायर की थी.